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ईसाई धर्म अपनाने पर SC का दर्जा खत्म हो जाएगा – सुप्रीम कोर्ट का सनसनीखेज फैसला

कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाने के बाद भी SC का दर्जा नहीं रख सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने मंगलवार को इस बारे में एक सनसनीखेज फैसला सुनाया। बेंच ने याद दिलाया कि संवैधानिक नियमों के मुताबिक, सिर्फ हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म को मानने वाले ही SC के दर्जे के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह अहम फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सुनाया।

ईसाई धर्म अपनाने की वजह से SC और ST के लिए सुरक्षा की मांग करने वाली पादरी की याचिका

यह मामला चिंतादा आनंद नाम के एक पादरी से जुड़ा है। हालांकि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और पिछले दस सालों से पादरी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले के मामले में SC और ST अत्याचार रोकथाम एक्ट के तहत सुरक्षा मांगी है। हालांकि, सबूतों से यह साबित हो गया है कि वह खुलेआम ईसाई धर्म का पालन करते हैं और प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही, AP हाई कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि उन पर हुए हमले पर SC और ST एक्ट लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को बरकरार रखा।

संवैधानिक नियमों की व्याख्या:

संविधान के शेड्यूल्ड कास्ट्स ऑर्डर के अनुसार, जो व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी दूसरे धर्म में धर्म बदलता है, उसे शेड्यूल्ड कास्ट का सदस्य नहीं माना जाता है। बेंच ने समझाया कि जब कोई व्यक्ति ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि उन धर्मों में जातिगत भेदभाव नहीं होता है, तो वे अपना SC स्टेटस खो देते हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर कोई व्यक्ति प्रैक्टिस में किसी दूसरे धर्म को मानता है, तो सिर्फ़ SC सर्टिफिकेट होने से उसका स्टेटस इनवैलिड नहीं हो जाता।

एट्रोसिटीज़ एक्ट का लागू होना

इस फैसले का मुख्य असर SC और ST प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़ एक्ट पर पड़ा है। कोर्ट ने साफ किया कि अगर यह कन्फर्म हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ हमले या बेइज्जती के मामलों में एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत केस दर्ज करना मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने आरोपियों द्वारा उनके खिलाफ SC एक्ट के केस रद्द करने की मांग वाली एक पिटीशन पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे की डिटेल में जांच की थी। बेंच ने कहा कि SC का दर्जा तब तक बहाल नहीं किया जाना चाहिए जब तक इस बात का सबूत न हो कि व्यक्ति धर्म बदलने के बाद अपने धर्म में वापस आ गया है।

इस फैसले से सनसनीखेज बदलाव

इस फैसले से देश भर में धर्म बदलने वाले दलितों के लिए रिज़र्वेशन और दूसरी कानूनी सुरक्षा पर बहस शुरू होने की संभावना है। यह कानूनी सिस्टम में एक अहम पड़ाव साबित होगा। धर्म बदलने वाले कई लोगों को अभी भी SC रिज़र्वेशन मिल रहा है। उन्हें SC और ST एक्ट के तहत सुरक्षा मिली हुई है।

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