31 दिसंबर तक बिना ब्याज के प्रॉपर्टी टैक्स और खाली ज़मीन टैक्स का भुगतान करें। — GVMC कमिश्नर केतन गर्ग।
इस संबंध में, GVMC कमिश्नर श्री केतन गर्ग ने सोमवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अपील की है कि सभी प्रॉपर्टी मालिक और खाली ज़मीन टैक्स देने वाले 31 दिसंबर तक अपने संबंधित टैक्स का भुगतान सुनिश्चित करें ताकि ब्याज से छूट मिल सके।
कमिश्नर ने शहर की सीमा के भीतर सभी प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों से अनुरोध किया कि वे तय समय के भीतर अपने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर दें और इस तरह ब्याज देने से बचें।
हाउस टैक्स और खाली ज़मीन टैक्स का आसान और सुविधाजनक भुगतान करने के लिए, ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम ने GVMC वेब पोर्टल (www.gvmc.gov.in) पर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने बताया कि भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, या UPI QR कोड-आधारित भुगतान विकल्पों जैसे BharatPe, Google Pay, PhonePe, Amazon Pay, Paytm, और Cred Pay का उपयोग करके किया जा सकता है।
इसलिए, कमिश्नर ने शहर के सभी घर मालिकों और प्रॉपर्टी टैक्स देने वालों से इन सुविधाओं का उपयोग करने और वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए ब्याज से छूट पाने और शहर के विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए 31.12.2025 को या उससे पहले अपने प्रॉपर्टी टैक्स (हाउस टैक्स और खाली ज़मीन टैक्स) का भुगतान करने का आग्रह किया।
प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान के लिए वेब पोर्टल का विवरण: www.gvmc.gov.in → ePayment → Property Tax / Vacant Land Tax → Assessment Number (नया / पुराना) और ईमेल ID → टैक्स राशि दर्ज करें → अभी भुगतान करें।
जनसंपर्क अधिकारी, GVMC
के.वी.शर्मा, संपादक,

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