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'क्या आप प्रेस की आज़ादी के नाम पर जो चाहें करते हैं?' - दिल्ली हाई कोर्ट का कमेंट

.       Dr Raghawendra Misra Wkg EDITOR 
दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि मीडिया की ज़िम्मेदारी उतनी ही ज़रूरी है जितनी प्रेस की आज़ादी। कोर्ट ने कहा कि आजकल मोबाइल फ़ोन और माइक्रोफ़ोन वाला कोई भी व्यक्ति खुद को "रिपोर्टर" बता रहा है, लेकिन उनमें से कई के पास ट्रेनिंग और प्रोफ़ेशनल अकाउंटेबिलिटी की कमी है।

जस्टिस गिरीश कथपालिया ने यह कमेंट एक YouTube चैनल के लिए काम करने वाले दो फ़्रीलांस रिपोर्टरों पर हमले के मामले में दो आरोपियों को ज़मानत देते हुए किया। वे दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक पूजा की जगह पर वीडियो बना रहे थे, जो कथित तौर पर बिना इजाज़त के बनाया गया है। स्थानीय लोग गुस्सा हो गए और उन्हें भगा दिया। वे जाकर एक बस में चढ़ गए। स्थानीय लोग भी उसी बस में चढ़ गए और रिपोर्टरों को पीटा। हालांकि उन्हें पीटने वालों में से ज़्यादातर के ख़िलाफ़ केस दर्ज किए गए थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ़ दो को गिरफ़्तार किया। कोर्ट ने उनकी ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने प्रॉसिक्यूशन की इस दलील को पूरी तरह से नहीं माना कि यह घटना "प्रेस की आज़ादी पर हमला" थी। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित किसी जाने-माने मीडिया ऑर्गनाइज़ेशन से नहीं थे। कोर्ट ने उन्हें ज़मानत भी दे दी, यह कहते हुए कि घटना में आरोपियों की भूमिका पूरी तरह से साफ़ नहीं थी। कोर्ट ने चिंता जताई कि सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बढ़ने से मीडिया सेक्टर पर कहीं भी कोई कंट्रोल नहीं रहा और
सेक्टर अस्त-व्यस्त हो गया है।
इस संदर्भ में, जस्टिस कथपालिया ने कहा कि अब समय आ गया है कि लेजिस्लेचर एक सही रेगुलेटरी सिस्टम बनाने के मुद्दे पर विचार करे जो प्रेस की आज़ादी की रक्षा करते हुए प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, नैतिक स्टैंडर्ड और कानून का राज सुनिश्चित करे।
एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि कोर्ट की टिप्पणियों से डिजिटल मीडिया, यूट्यूब जर्नलिज़्म और मीडिया रेगुलेशन पर देश भर में बहस शुरू होने की संभावना है।

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